गोपालगंज, जून 21 -- आरोप पत्र नहीं सौंपने पर नाराज हुई कोर्ट, अनुसंधानकर्ता पर की गंभीर टिप्पणी चार महीने बीतने के बावजूद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गोपालगंज। विधि संवाददाता। विशेष उत्पाद न्यायालय, गोपालगंज ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में आरोप पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं किए जाने पर नाराजगी जताते हुए शराब माफिया को जमानत दे दी। एडीजे-13 सह विशेष न्यायाधीश (उत्पाद) दीपक सिंह वर्मा की अदालत ने अनुसंधानकर्ता की लापरवाही पर गंभीर टिप्पणी की और संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध एसपी को अवगत कराने का निर्देश दिया। मामला भोरे थाना क्षेत्र के खलवा टोला निवासी अजय यादव से जुड़ा है। उसे शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। 17 फरवरी 2025 को कांड संख्या 210/2024 में उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। लेकिन, चार महीने बीतने के बावजूद पुलिस...