नई दिल्ली, मार्च 9 -- - वर्ष 2008 में हत्या के एक मामले में गिरफ्तार आरोपी को नहीं दी गई आरोप पत्र की कापी - पिछले साल अक्टूबर में गिरफ्तार हुआ था घोषित अपराधी देवेंद्र नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा अदालत ने वर्ष 2008 में हत्या के एक मामले में आरोपी को आरोपत्र की कापी देने के लिए शाहदरा जिला पुलिस उपायुक्त को निर्देश दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कुमार रजत की अदालत ने आरोपी को आरोप पत्र की कापी नहीं सौंपने की वजह से मामले की सुनवाई में देरी होने के कारण पुलिस को फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान अदालत ने जिला पुलिस उपायुक्त को आरोप पत्र की कापी देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए पांच अप्रैल का दिन तय किया गया है। यह आनंद विहार थाने का मामला है। साल 2008 में माता-पिता और बेटे ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। म...