अल्मोड़ा, जून 27 -- अल्मोड़ा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो श्रीकांत पाण्डेय ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में बुधवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी युवक को बरी किया है। साथ ही टिप्पणी की है कि महज आरोप लगाने से ही किसी को दोषी नहीं मान सकते हैं। विश्वसनीयता और सत्यवादिता भी जरूरी है। मामला 26 जुलाई 2023 का है। द्वाराहाट थाने में पीड़िता के पिता ने 12 वीं में पढ़ने वाली 17 वर्षीय बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी अजय सैनी निवासी चिल्किया रामनगर को कोसी बैराज से गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद कर लिया। उस समय पीड़िता के 164 के बयान लिए गए और मेडिकल जांच के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 376, 363 और पॉक्सो के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। मामला कोर्ट पहुंचा तो तमाम जिरह के बाद न्यायालय ने छात्रा के बयानों में विरोधाभाष पाया। साथ ही जांच रि...