नई दिल्ली, जुलाई 15 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू कोर्ट में मंगलवार को पूर्व विधायक नरेश बाल्यान से जुड़े मकोका मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी विनीता के खिलाफ शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत अपराध के लिए तीसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया गया। इसमें दावा किया गया है कि आरोपी विकास गहलोत के निर्देश पर उसकी पत्नी ने उसके घर से गोला-बारूद एक रिश्तेदार के घर पहुंचाया। यह कार्य 17 अप्रैल, 2025 को किया गया था। ऐसे में विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह की अदालत ने कहा कि शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत संज्ञान लिया जाता है। साथ ही, उसे अगली सुनवाई के लिए तलब करने का आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी।
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