नई दिल्ली, जनवरी 6 -- सुप्रीम कोर्ट ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदे के संबंध में धनशोधन के आरोपों का सामना कर रहे एक वकील की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। याचिका में उसने पीएमएलए के एक प्रावधान की वैधता को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि उसे आम लोगों की तरह ही मुकदमे का सामना करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने वकील गौतम खेतान द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। पीठ ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि मैं अमीर हूं, मैं कानून की वैधता को चुनौती दूंगा... यह प्रथा बंद होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि यह अब एक अनोखी प्रवृत्ति बन गई है। जब मुकदमा चल रहा होता है, तो धनी और संपन्न लोग कानून की वैधता को चुनौती देने के लिए अदालत का रुख करते हैं। यदि आप आरोपी हैं, तो आम नागरि...
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