रांची, फरवरी 21 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने बीआईटी मेसरा के छात्र राजा पासवान की हत्या के मामले में एक आरोपी निपुन तिर्की को जमानत प्रदान कर दी है। अदालत ने अपना निर्णय सुनाते हुए कॉलेज प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई और उसे घोर लापरवाह करार दिया। न्यायालय ने रांची उपायुक्त को मृतक छात्र के परिजनों को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया है। साथ ही, राज्य सरकार को शिक्षण संस्थानों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एसओपी तैयार करने को कहा है। आरोपी निपुन तिर्की, जो पिछले वर्ष 23 नवंबर से न्यायिक हिरासत में था, उसे अदालत ने 15 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि, इसी मामले के अन्य सह-आरोपियों मौसम कुमार सिंह, साहिल अंसारी, इरफान अंसारी और अभिषेक ...