नई दिल्ली, सितम्बर 27 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राजधानी के धौला कुआं इलाके में हुए बीएमडब्ल्यू दुर्घटना मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को आरोपी गगनप्रीत कौर को जमानत दे दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट अंकित गर्ग की कोर्ट ने आरोपी को एक लाख रुपये के मुचलके और समान राशि के दो जमानती के साथ जमानत के आदेश दिए हैं। साथ ही, कोर्ट ने आरोपी कौर को अपना पासपोर्ट अदालत में जमा कराने, गवाहों को प्रभावित न करने और हर सुनवाई पर अदालत में पेश होने की शर्त पर जमानत के निर्देश दिए। जमानत याचिका पर फैसला सुनाने से पहले अदालत ने एंबुलेंस की लापरवाही पर भी सवाल उठाए। अदालत ने कहा कि हादसे से कुछ ही सेकंड के अंतराल में मौके पर पहुंची एंबुलेंस 30 सेकंड तक वहीं रही। लेकिन घायलों को अस्पताल नहीं ले जाया गया। जबकि उन्हें कोई आपातकालीन काम नहीं था। वे सबसे...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.