आगरा, अक्टूबर 2 -- विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट) शिवकुमार ने थाना न्यू आगरा के करीब पांच साल पुराने मामले में दो अभियुक्तों को दोषी पाया है। आरोपी माखन को पांच साल कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। एक अन्य आरोपी तुलसी उर्फ करन को 20 साल कारावास और 40 हजार रुपये जुमार्ना से दंडित किया है। तुलसी द्वारा जुर्माना की राशि अदा करने पर आधी धनराशि पीड़िता को देय होगी। विशेष लोक अभियोजक माधव शर्मा ने तर्क दिए कि पीड़िता की आयु घटना के समय करीब 17 साल थी। आरोपियों ने पीड़िता का अपहरण किया। वहीं आरोपी तुलसी उर्फ करन ने पीड़िता के साथ दुराचार कर उसे गर्भवती किया गया। यह अत्यंत घृणित कार्य है। आरोपियों को अधिक सजा से दंडित किए जाने की प्रार्थना की गई। वादी ने तहरीर देते हुए कहा छह नवंबर 2019 को बहन घर पर थी। आरोपी बहन को बहला फुसलाकर ब...