मुजफ्फर नगर, सितम्बर 12 -- न्यायिक मजिस्ट्रेट अमन शुक्ला ने महिला से छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी के संगीन आरोप में आरोपी को तीन साल की सजा और जुर्माने से दण्डित किया है। सहायक अभियोजन अधिकारी अवधेश कुमार के अनुसार दिनांक 20/11/2022 को थाना जानसठ के गांव तालड़ा निवासी एक महिला ने अभियुक्त मोहनलाल पुत्र गिरधारी निवासी गांव तालड़ा पर आरोप लगाया था कि खेत में जाते समय अभियुक्त ने उसको पकड़ कर रोका, हाथ पकड़ा और छेड़छाड़ की तथा कपड़े फाड़ डाले और कहा कि या तो उसकी बात मानो, नहीं तो जान से मार देगा तथा गाली गलौज करते हुए अभियुक्त फरार हो गया था। मामला थाना जानसठ में मुकदमा अपराध संख्या 247 सन् 2022 धारा 354 (ख), 504, 506 आईपीसी के अंतर्गत दर्ज किया गया था। पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में पेश की। मामले की सुनवाई सिविल जज जूनियर डिवीजन/ न्यायिक मजि...
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