रांची, जुलाई 25 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने रेलवे संपत्ति पर कब्जा करने के आरोपी के अधिवक्ता को समन कर पूछताछ के लिए तलब किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अधिवक्ता को जारी किए नोटिस पर रोक लगा दी है और दोबारा नोटिस नहीं भेजने का निर्देश दिया है। अदालत ने धनबाद एसपी, आरपीएफ धनबाद के इंस्पेक्टर, केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी। इस संबंध में अग्निवा सरकार ने याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि संबंधित मामले में वह बचाव पक्ष के वकील हैं। अपने मुवक्किल से बातचीत के आधार पर आरपीएफ के जांच अधिकारी ने उन्हें समन जारी कर 27 जुलाई रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अपने मुवक्किल से बात करते हैं और उन्हें बचाने का ...