नैनीताल, फरवरी 19 -- नैनीताल। प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट विक्रम की अदालत ने पुलिस की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी की न्यायिक रिमांड अस्वीकार कर दी। रामनगर थाना पुलिस ने लखनपुर निवासी रोहित ठाकुर को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। विवेचक दरोगा गणेश जोशी ने कोर्ट में आरोपी की न्यायिक रिमांड के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। लेकिन जब न्यायालय ने गिरफ्तारी मेमो, चेकलिस्ट और सीजर रिपोर्ट की जांच की तो पाया कि आरोपी को लिखित रूप से गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया था, जो पुलिस के लिए संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।इस पर अदालत ने पुलिस का अनुरोध खारिज कर आरोपी को निजी मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए। इससे पहले भी इसी तरह के मामलों में कोर्ट नाराजगी जता चुकी है, इसके बावजूद रामनगर पुलिस की लापरवा...