मऊ, अप्रैल 8 -- मऊ। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत धोखाधड़ी और कूट रचना के मामले में फरार आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शहर कोतवाल को 17 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब किया है। अदालत में उपस्थित होने के साथ गिरफ्तारी नहीं होने का कारण स्पष्ट करने का आदेश जारी किया। मामले में वादी श्रीराम के अधिवक्ता राकेश कुमार सिंह ने कोर्ट को अवगत कराया कि कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत धोखाधड़ी और कूट रचना के मामले में फरार दो आरोपी गाजीपुर जनपद के मरदह थाना क्षेत्र के कबीरपुर निवासी सुग्रीव यादव और रमाशंकर यादव वारंट के बावजूद घूम रहे हैं। इन दोनों पर आरोप है कि वे वादी को औद्योगिक क्षेत्र में दुकान एलाटमेंट के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसा ऐंठ लिए थे। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डाक्टर कृष्ण प्रताप सिंह ने मामले में फरार आर...