प्रतापगढ़ - कुंडा, नवम्बर 26 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष रामनारायण, सदस्य शशिकांत, सदस्य सुमन पांडेय की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए करीब 74 हजार रुपये की आरसी भुगतान को तत्काल निरस्त करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा है कि वादी पक्ष को शारीरिक, मानसिक क्षतिपूर्ति करीब 20 हजार रुपये प्रदान करें। कंधई थाना क्षेत्र के किशुनगंज गांव में रहने वाले वादी इंसान अली ने स्थायी लोक अदालत में वाद प्रस्तुत कर बताया कि उसने कई साल पहले विद्युत निगम के कार्यालय में दो हजार रुपये का भुगतान जमा कर बिजेली का कनेक्शन लिया था। वादी की ओर से बिजली उपभोग करते हुए बिल भुगतान समय-समय पर किया गया। 13 नवंबर 2019 को अधीक्षण अभियंता की ओर से आरसी जारी कर वादी को नोटिस देकर बताया गया कि उसे लगभग 74 हजार का भुगतान जमा करना...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.