औरंगाबाद, सितम्बर 1 -- बैंक ऋण से संबंधित मामलों में बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश का पालन करें। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष राजकुमार ने सोमवार को आयोजित बैठक में इस आशय का निर्देश दिया। आगामी 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन औरंगाबाद में होना है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बैंकिंग से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देश के अनुरूप बैंक ऋण से संबंधित मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण कराए। पक्षकारों को अधिक से अधिक राहत दिलाने का निर्देश दिया गया। कहा कि सरकारी अनुदान पर बैंक शाखा के द्वारा सूद लगाने तथा वसूलने की कार्रवाई से संबंधित मामला प्रकाश में आया है। इसके लिए बैंक से जुड़े पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि स्था...