हापुड़, अक्टूबर 29 -- हापुड़। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के आदेश पर आरती एंटरप्राइजेज को लोक निर्माण विभाग की सड़कों पर वित्तीय वर्ष-2025-26 के लिए 20 यूनिपोल लगाने की अनुमति दी गई थी। लेकिन अनुमति में भारी अनियमितता मिलने पर नगर पालिका ने डीएम के आदेश पर इसे निरस्त कर दिया है। उन्होंने उक्त फर्म को आदेश जारी कर 15 दिवस के अंदर अपने सभी यूनिपोल हटाने के निर्देश दिए है। अन्यथा की स्थिति में उक्त संपत्ति पालिका की मानी जाएगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने एक आदेश पर नगर पालिका ने आरती एंटरप्राइजेज को लोक निर्माण विभाग की गढ़-दिल्ली रोड पर 20 यूनिपोल लगाने की अनुमति दी थी। पालिका के कुछ अधिकारियों ने आदेश की जांच किए बिना ही उक्त फर्म को अनुमति प्रदान कर दी गई। उक्त फर्म द्वारा यूनिपोल लगाने में मानकों का भी कोई पालन नहीं किया ग...