फतेहपुर, फरवरी 7 -- फतेहपुर, संवाददाता।शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों में नर्सरी से कक्षा एक तक 25 प्रतिशत सीटों पर होने वाले गरीब बच्चों के प्रवेश में इस बार सख्ती बरती जा रही है। आरटीई प्रवेश प्रक्रिया के तहत अब बच्चे के माता-पिता का आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं किराए के मकान में रहने वाले अभिभावकों को निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा, अन्यथा उनके बच्चे को प्रवेश नहीं मिल पाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे प्रवेश दिलाने वालों के खिलाफ अंकुश लगाया गया है। ऐसे मामलों पर शिकंजा कसते हुए सभी आवेदन की गहन जांच भी कराई जा रही है। आरटीई के तहत निजी स्कूलों में गरीब व वंचित तबके के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहती हैं। पहले चरण में गुरुवार की देरशाम तक कुल 488 ऑन...
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