रांची, अप्रैल 11 -- रांची, विशेष संवाददाता। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत स्कूलों में सत्र 2025-26 में प्रवेश के लिए 25 प्रतिशत सीटों पर नामांकन अब 20 अप्रैल तक लिया जाएगा। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर अविध विस्तार किया गया है। पहले 10 अप्रैल तक नामांकन की तिथि निर्धारित थी। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के तहत गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय (अल्पसंख्यक छोड़कर) के प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर पड़ोस के (एक से छह किलोमीटर की सीमा तक) अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों का नामांकन करने का प्रावधान है।

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