अलीगढ़, नवम्बर 7 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। आरटीई के तहत अलाभित और दुर्बल वर्ग के बच्चों के निजी स्कूलों में नि:शुल्क दाखिले के लिए होने वाले आवेदन में इस साल से खेल नहीं हो सकेगा। इस बार हमेशा की तरह माता पिता तीन चार आवेदन नहीं पाएंगे। आधार अनिवार्य होने की वजह से एक ही बार आवेदन किया जा सकेगा। आरटीई के तहत प्रवेश और लॉटरी के माध्यम से होने वाले प्रवेश का लाभ लेने के लिए अभिभावक बच्चे के नाम पर तीन-चार ऑनलाइन आवेदन कर देते थे। इससे दूसरे जरूरतमंद बच्चों का हक मारा जाता था। संशोधित गाइडलाइन के अनुसार आवेदन पत्र में अभिभावक (माता-पिता) अपना एवं बच्चे का आधार कार्ड नंबर अंकित करेंगे, जिसके सत्यापन के बाद वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आधार लिंक बैंक खाते का विवरण प्रदर्शित होगा। अभिभावक को प्रदर्शित बैंक खातों में से किसी एक का चयन क...