देवरिया, फरवरी 7 -- लार, हिन्दुस्तान संवाद। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा योजना के अंतर्गत ऑनलाइनआवेदन प्रक्रिया शुरु हो गई है। इसके तहत आर्थिक रुप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा।खंड शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार आरटीई पोर्टल के माध्यम से आवेदन लिए जा रहे हैं।उन्होंने बताया कि लार ब्लॉक क्षेत्र के करीब 50 से अधिक निजी विद्यालय इस योजना में शामिल हैं। जहां पात्र बच्चों को कक्षा नर्सरी और एक में निःशुल्क प्रवेश का लाभ मिलेगा। उन्होंने अभिभावकों से अपील किया है कि निर्धारित तिथि के भीतर आरटीई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर दें। जिससे पात्र बच्चों को योजना का लाभ मिल सके।आवेदन से संबंधित किस...