नोएडा, जुलाई 7 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत दाखिला लेने के बाद छात्रों के साथ विद्यालय में भेदभाव करने की शिकायत अभिभावकों को से लगातार मिलती है, जिसको देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने अब विद्यालय में पढ़ने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों पर नजर रखी जाएगी, ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं, किसी विद्यालय से अगर छात्र के साथ कोई समस्या की शिकायत मिलेगी तो उसे पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी विद्यालय में 25 प्रतिशत सेट आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए आवंटित है। चारों चरणों की प्रक्रिया में निजी विद्यालय द्वारा छात्रों को दाखिला लेने में मनमानी की जाती है, इसके बाद छात्र अभिभावक बेसिक शिक्षा विभाग कार्यालय का दरवाजा खटखटाते हैं। शिक्षा ...