संभल, जनवरी 31 -- शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत दूसरे चरण की लॉटरी जारी हो गई है। इसमें 384 बच्चों को स्कूल आवंटित किए गए हैं। प्रवेश के लिए अब इन बच्चों के अभिभावकों को संबंधित विद्यालयों में जाकर संपर्क करना होगा। आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर आर्थिक रूप से दुर्बल बच्चों को प्रवेश देने का प्रावधान है। प्रवेश के लिए इच्छुक बच्चों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। लॉटरी के माध्यम से उन्हें विद्यालय आवंटित किया जाता है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक दूसरे चरण में प्रवेश के लिए 564 बच्चों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। इनमें सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 130 बच्चों के आवेदन विभिन्न कारणों से निरस्त हो गए। 434 बच्चों के आवेदन स्वीकृत किए गए। इसमें 384 बच्चों को विद्यालय आवंटित हो गए हैं। जिन बच्चों को विद्यालय आवंट...