शामली, नवम्बर 17 -- निजी स्कूलों में दुर्बल, अलाभित समूह व एक लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवार के बच्चों को नि:शुल्क प्रवेश दिलाने के लिए लागू शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून के नियम अब और सख्त किए गए हैं। अपात्रों को लाभ लेने से रोकने के लिए अब शिक्षा विभाग के साथ ही दाखिल प्रमाणपत्रों की जांच संबंधित विभाग भी करेंगे। दोहरे सत्यापन के साथ ही बच्चे और अभिभावक का आधार कार्ड भी अनिवार्य किया गया है। विद्यालयों द्वारा पात्रों को प्रवेश देने से मनाही पर उनकी मान्यता छीने जाने तक का प्रविधान है। इस बार शासन द्वारा आरटीई यानि शिक्षा का अधिकार कानून के नियम के तहत निजी स्कूलों में दुर्बल वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए सख्ती बरतते हुए अभियार्थियों के प्रमाण पत्रों की दोहरी जांच की जाएगी। अब से पहले आरटीई में लाभ लेने वाले अभ्यार्थियों की ज...