मुजफ्फरपुर, जनवरी 11 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों को दी जानेवाली राशि की जांच के लिए बनी समिति में विभाग ने बदलाव किया है। समिति में अब डीएम, डीडीसी, डीईओ नहीं रहेंगे। समिति में अबतक डीएम अध्यक्ष और डीडीसी व डीईओ सदस्य होते थे। अब डीएम की ओर से नामित अपर समाहर्ता स्तर के अधिकारी इस समिति के अध्यक्ष होंगे। पांच की बजाय अब चार सदस्यीय यह समिति होगी। निजी स्कूलों में बच्चों के नामांकन से लेकर सरकार की ओर से दी जाने वाली राशि का समय पर भुगतान और समय पर इसकी जांच के लिए विभाग ने यह बदलाव किया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर ने इसे लेकर मुजफ्फरपुर समेत सभी जिले के डीएम को पत्र जारी किया है। एक बदलाव यह भी किया गया है कि पहली बार इस समिति में एक महिला अधिकारी को रखना अनिवार्य किया गया है। ...