आजमगढ़, जून 25 -- आजमगढ़, संवाददाता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत वर्ष 2025-26 के लिए चयनित छह सौ से अधिक बच्चों को अब तक स्कूलों में प्रवेश नहीं मिल सका है। वे एडमिशन के लिए स्कूल और विभाग के चक्कर काट रहे हैं। प्री-प्राइमरी में निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए चार चरणों में बच्चों का चयन किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत गरीब एवं वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में एलकेजी से आठवीं तक की शिक्षा नि:शुल्क दी जा रही है। इसके लिए हर साल बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से पात्र बच्चों से आरटीई के तहत आनलाइन आवेदन कराए जाते हैं। वर्ष 2025-26 के लिए चार चरणों में आनलाइन आवेदन कराए गए थे। चार चरणों में कुल 3434 बच्चों ने आनलाइन आवेदन किया था। इनमें से विभिन्न कारणों से 2179 बच्चों के आवेदन निरस्त कर दिए गए। निजी विद्यालयों में ...