शामली, जनवरी 11 -- जन सूचना अधिकार के तहत जानकारी उपलब्ध न कराने के मामले में राज्य सूचना आयुक्त ने तहसीलदार कैराना पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। गांव बधुपुरा निवासी इमरान अली ने वर्ष 2024 में जन सूचना अधिकार के तहत तालाब पर हुए अवैध कब्जों की विस्तृत जानकारी मांगी थी। निर्धारित समयसीमा में सूचना उपलब्ध न होने पर उन्होंने प्रथम अपील के बाद दूसरी अपील राज्य सूचना आयोग में दायर की।आयोग में सुनवाई के दौरान 11 नवंबर 2024 को सहायक जन सूचना अधिकारी की ओर से लिखित अभिकथन प्रस्तुत किया गया, जिसे आयोग ने खारिज कर दिया और निर्देश दिए कि यदि कोई सूचना नहीं दी जा सकती तो इसका ठोस और उचित कारण बताना होगा।इसके बाद 26 अगस्त 2024 को कुछ जानकारी उपलब्ध कराई गई, लेकिन आवेदक इमरान ने दी गई जानकारी पर 21 अप्रैल 2025 को आपत्ति दर्ज कराई। आपत्ति के नि...