हरदोई, जून 23 -- हरदोई। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (आरटीआई) के तहत मांगी गई सूचनाओं को समय पर न देने पर राज्य सूचना आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। जनपद के अलग-अलग 21 प्रकरणों में 20 ग्राम पंचायत अधिकारियों समेत अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत कार्यालय के जनसूचना अधिकारी के खिलाफ जुर्माना वसूली के आदेश दिए हैं। राज्य सूचना आयुक्त के निर्देश पर पंचायत राज निदेशालय के सहायक जन सूचना अधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को सभी 21 मामलों में अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत 25-25 हजार तक किए जुर्माने की वसूली करवाए जाने के निर्देश दिए हैं। जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह ने बताया संबंधित प्रकरणों में अपीलकर्ता द्वारा कई वर्षों से सूचना मांगी गई थी, लेकिन संबंधित जनसूचना अधिकारियों/ग्राम पंचायत अधिकारियों ने ना तो समय से सूचना दी और ना ही आयो...
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