रांची, मार्च 29 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि सूचना के अधिकार कानून के तहत सूचना देने में देरी पर वास्तव में जिम्मेदार अधिकारी को नोटिस जारी किए बिना जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। अदालत ने पूर्वी सिंहभूम के तत्कालीन अपर समाहर्ता गणेश कुमार पर जुर्माना लगाए जाने के आदेश को निरस्त कर दिया। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने इस मामले को सूचना आयोग के पास भेज दिया, ताकि अपर समाहर्ता और अंचलाधिकारी को नोटिस किया जा सके। इस संबंध पूर्वी सिंहभूम के तत्कालीन अपर समाहर्ता गणेश कुमार ने 26.8.2013 के सूचना आयोग के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उन पर सूचना नहीं देने का आरोप लगाते हुए 25 हजार का जुर्माना लगाया गया था। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में आयोग ने सूचना न...