लखनऊ, मार्च 18 -- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश श्याम मोहन जायसवाल ने रिजर्व पुलिस लाइन लखनऊ के पूर्व आरटीसी छोटेलाल पाल को घूस लेने के आरोप में सात साल की सजा सुनाई। कठोर कारावास के साथ बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अभियोजन के पक्ष से विशेष अधिवक्ता महेश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 19 दिसंबर 2015 को महानगर कोतवाली में सीओ विजय कुमार राना ने मुकदमा दर्ज कराया था। विभागीय जांच में आरटीसी छोटेलाल पाल पर मृतक आश्रित नागरिक पुलिस के रिक्रूटों से जल्द परीक्षा और पासिंग आउट कराने के नाम पर संजय कुमार, जितेंद्र कुमार, अमित सिंह, निशांत चौधरी, यश कुमार शर्मा, अली मियां, मो. इंतजार चौधरी, अमित कुमार सिंह, हिमांशु कुमार, शलभ राघव, जितेंद्र कुमार यादव, राघवेंद्र एवं पवन कुमार सिंह से एक-एक हजार रुपए लिए थे। यह भी बताया गया क...