नई दिल्ली, दिसम्बर 3 -- कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि आरक्षित श्रेणी के किसी उम्मीदवार ने कट-ऑफ अंकों से अधिक स्कोर किया है और उसे सामान्य श्रेणी में अपग्रेड कर दिया गया है, तब भी वह आरक्षित श्रेणी का लाभ उठा सकता है। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने यह फैसला एक स्कूल सेवा आयोग (SSC) उम्मीदवार की याचिका पर सुनाया। उसने 2025 SLST परीक्षा की पहली सूची में जगह बनाई थी, लेकिन उसे सामान्य श्रेणी में डाल दिए जाने के बाद उसने अपनी अनुसूचित जाति (SC) स्थिति को बहाल करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। SSC के वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बंद्योपाध्याय ने याचिकाकर्ता को सामान्य श्रेणी में अपग्रेड करने की अनुमति मांगी। उनका तर्क था कि अगर याचिकाकर्ता को उसकी SC स्थिति बहाल कर दी जाती है, तो कम अंक वाला एक अन्य S...