नई दिल्ली, मई 6 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश में आरक्षण की तुलना रेलगाड़ी से करते हुए कहा कि जो लोग इसमें चढ़ जाते हैं, वे नहीं चाहते कि दूसरे लोग अंदर आएं। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के विरोध में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिस्वर सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्याकांत ने कहा कि बात यह है कि इस देश में आरक्षण का हाल रेलगाड़ी के जैसा हो गया है। जो लोग ट्रेन के डिब्बे में चढ़ गए हैं, वे नहीं चाहते कि कोई और अंदर आए। बस यही पूरा खेल है। जस्टिस सूर्यकांत ने यह टिप्पणी तब की, जब वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के जयंत कुमार बंठिया के नेतृत्व वाले आयोग ने यह पता लगाए...