हल्द्वानी, मार्च 26 -- नैनीताल, संवाददाता। निकाय चुनाव के आरक्षण रोटेशन को जारी नियमावली को चुनौती देती याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने बुधवार को एकसाथ सुनवाई की। न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने राज्य सरकार से कहा है कि, चुनाव में जीते हुए जो प्रत्याशी प्रभावित हो रहे हैं, वह अपना पक्ष कोर्ट के सामने रख सकते हैं। इसके लिए सरकार राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी करे। मामले की अगली सुनवाई अब 28 अप्रैल को होगी। मामले के अनुसार अल्मोड़ा नगर निगम, धारचूला नगर पालिका, गुप्तकाशी नगर पंचायत, उत्तरकाशी नगर पालिका में अध्यक्ष व मेयर के पदों के प्रत्याशियों ने सरकार की आरक्षण नियमावली, 2024 को चुनाव होने से पहले हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार को आरक्षण नियमावली बनाने का अधिकार नहीं है। राज्य सरकार की ...