नई दिल्ली, नवम्बर 17 -- सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम), उसके समूह की कंपनियों और उनके प्रवर्तक अनिल अंबानी से जुड़े कथित बड़े बैंकिंग और कॉरपोरेट धोखाधड़ी की अदालत की निगरानी में जांच की अपील वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार को सहमति दे दी। वकील प्रशांत भूषण ने मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एन. वी. अंजारिया की पीठ के समक्ष याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए प्रस्तुत किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम इसे सूचीबद्ध करेंगे। जनहित याचिका पूर्व केंद्रीय सचिव ई. ए. एस. शर्मा द्वारा दायर की गई है। जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस एडीए समूह की कई कंपनियों ने सार्वजनिक धन का व्यवस्थित रूप से दुरुपयोग किया, वित्तीय विवरणों में हेरफेर किया और संस्थाग...