गोरखपुर, जून 4 -- गोरखपुर, वरिष्ठ संवाददाता शहर के आरओ प्लांट और वाहन धुलाई सेंटर के संचालन के लिए नगर निगम 5000 रुपये पंजीकरण शुल्क वसूलेगा। इसके साथ ही निर्धारित मासिक शुल्क भी देना होगा। निगम ने दुकानदारों से पंजीकरण करवाना शुरू भी कर दिया है। आरओ प्लांट और धुलाई सेंटर वालों को अनिवार्य रूप से रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा। निगम ने दुकानदारों को नोटिस भी जारी किया है। अभी तक तीन आरओ प्लांट संचालक और दो धुलाई सेंटर वालों ने शुल्क देकर पंजीकरण भी करवा लिया है। शहर में रोजाना लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। निगम ने भू-जल दोहन और बर्बादी को रोकने के लिए यह कदम उठाया है। यदि कोई वाहन धुलाई केंद्र या आरओ प्लांट संचालक नियमों का पालन नहीं करता है, तो उस पर 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और आवश्यकतानुसार प्लांट भी ...