प्रयागराज, जनवरी 12 -- रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) और अंडरपास (आरयूबी) के निर्माण में आ रही जमीन अधिग्रहण की सबसे बड़ी अड़चन दूर होने जा रही है। रेलवे बोर्ड ने प्रक्रिया को सरल करते हुए बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। अब जमीन अधिग्रहण के लिए गजट अधिसूचना जोनल स्तर पर ही जारी की जा सकेगी, जिससे परियोजनाओं में होने वाली अनावश्यक देरी खत्म होगी। नए प्रावधान के तहत जोनल रेलवे के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (सीएओ) को जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी करने का अधिकार दिया गया है। हालांकि इसके लिए संबंधित जोन के जनरल मैनेजर की मंजूरी अनिवार्य होगी। इस व्यवस्था से आरओबी-आरयूबी से जुड़े प्रोजेक्ट्स को समय पर मंजूरी मिलेगी और निर्माण कार्य तेज होगा। रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक (भूमि एवं सुविधाएं) बीके जैन ने उत्तर मध्य रेलवे सहित सभी जोनों के महाप्रबंधकों को ...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.