बेंगलुरु, नवम्बर 6 -- कर्नाटक हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को राज्य सरकार के उस आदेश (जीओ) पर से रोक हटाने से इनकार कर दिया, जिसमें सड़कों, पार्कों और खेल मैदानों जैसे सार्वजनिक स्थलों पर 10 से अधिक लोगों की बिना अनुमति सभा पर रोक लगाई गई थी। न्यायमूर्ति एस.जी. पंडित और न्यायमूर्ति गीथा के.बी. की डिवीजन बेंच ने कहा कि वे एकल न्यायाधीश द्वारा पारित अंतरिम आदेश (स्टे) में हस्तक्षेप नहीं करेंगी और राज्य सरकार को सलाह दी कि वह इस संबंध में उसी एकल न्यायाधीश के समक्ष जाकर 'स्टे' हटाने की अर्जी दाखिल करे। बेंच ने कहा कि अपीलकर्ता को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वे अंतरिम आदेश को निरस्त करने के लिए आवेदन दाखिल करें। यदि ऐसा आवेदन किया जाता है तो हमें विश्वास है कि माननीय एकल न्यायाधीश उस पर विचार करेंगे... सभी दलीलों को खुला रखा जाता है। रा...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.