बरेली, फरवरी 6 -- अधिवक्ता के 87 रुपये वापस न करने के मामले में आरएम बरेली व हापुड़ और हापुड़ डिपो के कंडक्टर के खिलाफ फिर से अदालत में सुनवाई होगी। विशेष न्यायाधीश कमलेश्वर पांडेय की विशेष कोर्ट ने निचली अदालत का आदेश निरस्त कर अग्रिम कार्यवाही को सुनवाई की तारीख 14 फरवरी नियत की है। कस्बा फतेहगंज पूर्वी निवासी अधिवक्ता विजय कुमार बरेली कचहरी में वकालत करते हैं। विजय 23 फरवरी 2023 को हापुड़ डिपो की रोडवेज बस से दिल्ली से बरेली की यात्रा कर रहे थे। उहोंने टिकट के लिये पांच सौ का नोट दिया था। संविदा कंडक्टर शहजाद खान ने अधिवक्ता को वापसी में 87 रुपये नहीं दिए। आरोप है रुपये वापस मांगने पर कंडक्टर ने अधिवक्ता से अभद्रता कर हत्या की धमकी दी थी। अधिवक्ता ने आरएम बरेली दीपक चौधरी को उनके मोबाइल नंबर पर शिकायत की। कोई कार्रवाई न होने पर अधिवक्ता व...