रांची, फरवरी 11 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (आरआरडीए) के नक्शा पास करने के अधिकार को सही बताया है। पंचायत राज अधिनियम से शासित ग्रामीण क्षेत्रों में भी आरआरडीए नक्शा पास करेगा। जिला परिषद व मुखिया आरआरडीए के विकास क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने बुधवार को आरआरडीए की अपील याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। इसके साथ ही अदालत ने एकलपीठ के आदेश को रद्द कर दिया। नवंबर 2025 में हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पंचायत राज अधिनियम से शासित ग्रामीण क्षेत्रों में आरआरडीए के नक्शा पास करने पर रोक लगाते हुए कहा था कि इन इलाकों में नक्शा पास करने का अधिकार आरआरडीए को नहीं है। इसके खिलाफ आरआरडीए ने खंडपीठ में अपील दायर की थी। कोर्ट ने कहा है कि...