नई दिल्ली, जनवरी 6 -- नई दिल्ली। प्रभात कुमार सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा आयोजित परीक्षा में यदि आवेदक एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया है तो वह सामान्य श्रेणी की सीटों पर नियुक्ति पाने का हकदार नहीं है, भले ही उनका कुल अंक सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से अधिक हो। शीर्ष अदालत ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए यह महत्वपूर्ण फैसल दिया है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और विजय बिश्नोई की पीठ ने भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के अनारक्षित कैडर में एक अनुसूचित जाति के उम्मीदवार की नियुक्ति की मांग पर विचार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उक्त आवेदक ने आरंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ उठाया था। पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि 'एक बार जब किसी आरक्षित ...