नैनीताल, जून 13 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति रखने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री से मामले में 23 जुलाई तक अपना पक्ष कोर्ट में प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही याचिकाकर्ता से भी जवाब का प्रतिउत्तर देने को कहा है। मामले की सुनवाई अपने अंतिम कार्यदिवस पर गुरुवार को सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की एकलपीठ ने की। एकलपीठ ने कैबिनेट मंत्री द्वारा नियुक्त अधिवक्ता को वाद की प्रति देने को कहा है। अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। यहां बता दें कि न्यायाधीश न्यायमूर्ति शर्मा बीते गुरुवार को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट की अन्य एकलपीठ करेगी। मामले के अनुसार, आरटीआई एक्टिविस्ट देहरादून निवासी विकेश सिंह ने हा...