आगरा, फरवरी 22 -- बुलेरो चोरी होने के बाद बीमा कंपनी ने क्लेम नहीं दिया। पीड़ित ने जिला उपभोक्ता आयोग द्वितीय में मामला प्रस्तुत किया। आयोग ने टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी को धनराशि का भुगतान करें। बीमा कंपनी द्वारा आयोग में चेक जमा कराया गया। शनिवार को आयोग के अध्यक्ष आशुतोष एवं सदस्य पारुल कौशिक ने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी को चार लाख 38 हजार 707 रुपये का चेक सौंपा। परिवादी अजरुद्दीन ने वर्ष 2016 में विपक्षी बीमा कंपनी आदि के विरुद्ध जिला उपभोक्ता आयोग द्वितीय में परिवाद प्रस्तुत किया। कहा कि उसने महिंद्रा बुलेरो पिकअप श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी से फाइनेंस कराकर खरीदी थी। साथ ही टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से उक्त वाहन का बीमा कराया था। उक्त वाहन 21 अगस्त 2014 की ...
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