हाजीपुर, जुलाई 24 -- आयोग में तीन बार के सुनवाई में एक बार भी लोक सूचना पदाधिकारी नहीं हुए उपस्थित अगली तिथि के पूर्व आवेदक को पूर्ण वांछित सूचना उपलब्ध कराते हुए उसकी प्रति आयोग में समर्पित करना होगा डीएम से कार्रवाई करने का दिया निर्देश, सुनवाई की अगली तिथि 22 अगस्त 25 को 11:30 बजे निर्धारित की गई हाजीपुर। हिन्दुस्तान प्रतिनिधि बिहार सूचना आयोग में एक मामले में सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं होने पर वैशाली के लोक सूचना पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी पर 25 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया है। अगली बार सुनवाई के दौरान उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। मामला तिसिऔता थाना क्षेत्र के पिण्डौत गांव निवासी श्रीराम किशुन साह बनाम प्रथम अपीलीय प्राधिकार-सह-प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर, लोक सूचना पदाधिकारी-सह-नोडल पदाधिकारी, सूचना का अधिकार क...
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