नई दिल्ली, जून 25 -- नई दिल्ली, क.सं राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने करीब 25 साल पुराने मोतियाबिंद की सर्जरी से जुड़े एक मामले में राज्य उपभोक्ता आयोग के एक फैसले को रद्द कर दिया है। इसमें इलाज में चिकित्सकीय लापरवाही के लिए डॉक्टर और अस्पताल को संयुक्त रूप से मुआवजे का भुगतान करने को कहा गया था। एनसीडीआरसी के सदस्य डॉ. इंद्रजीत सिंह और डॉ. साधना शंकर की पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता इलाज में लापरवाही बरते जाने के आरोपों को साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। राज्य उपभोक्ता आयोग के 27 अप्रैल, 2017 के फैसले को रद्द करते हुए पीठ ने कहा कि यह फैसला कानून के अनुसार नहीं है और इसलिए इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता। डॉ. शरद लखोटिया और ग्रेटर कैलाश स्थित तलवार मेडिकल सेंटर की अपील को स्वीकार करते हुए पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ता यह सा...