रांची, नवम्बर 18 -- रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में सिख दंगों की जांच करने वाले आयोग के बकाया भुगतान को लेकर दाखिल याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने रांची उपायुक्त को आयोग के बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। पिछली सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से जवाब दाखिल कर बताया गया कि दंगों की जांच के लिए बने आयोग को सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। बकाया राशि दो-तीन दिन में आवंटित कर दी जाएगी। सिख दंगों की जांच के लिए बने आयोग की ओर से बुनियादी सुविधा नहीं दिए जाने पर हाईकोर्ट को एक पत्र लिखा गया था। इस पत्र पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई थी और राज्य सरकार को एक सप्ताह में आयोग को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने का निर्...