पटना, अक्टूबर 14 -- चुनाव आयोग की अनुमति के बिना राजनीतिक दल या उम्मीदवार सोशल मीडिया या इंटरनेट पर भी विज्ञापन नहीं दे सकेंगे। इसके लिए उनको राज्य या जिलास्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (एमसीएमसी) को आवेदन करना होगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को निर्देश जारी किया है। आयोग ने कहा कि राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणन (प्री-सर्टिफिकेशन) के लिए जिला और राज्य स्तर पर एमसीएमसी का गठन किया गया है। राजनीतिक दल या उम्मीदवार संबंधित एमसीएमसी से पूर्व-प्रमाणन के बिना सोशल मीडिया वेबसाइट सहित किसी भी इंटरनेट आधारित मीडिया या वेबसाइट पर राजनीतिक विज्ञापन जारी नहीं कर सकेंगे। चुनावी परिदृश्य में सोशल मीडिया की पहुंच को देखते हुए उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करते समय अपने प्रामाणिक सोशल मीडि...