संतकबीरनगर, दिसम्बर 3 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। अपराध स्वीकार करने पर आयुध अधिनियम के तीन अलग-अलग मामलों में तीन आरोपियों को प्रभारी सीजेएम की कोर्ट ने दोष सिद्ध करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी सूर्य नारायण सिंह उर्फ झिनकू, व्यास मुनि पाठक व घनश्याम यादव उर्फ जियाऊ प्रत्येक पर दो-दो हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को दस दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी विमल मिश्र ने बताया कि पहले प्रकरण में आरोपी सूर्य नारायण सिंह उर्फ झिनकू सिंह पुत्र राम अधारे सिंह ग्राम गौरापार थाना खलीलाबाद के विरुद्ध तथा दूसरे मामले में व्यास मुनि पाठक पुत्र हरिश्चंद्र पाठक ग्राम दशहरा थाना खलीलाबाद के विरुद्ध वर्ष 2006 में आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत हुआ ...
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