संतकबीरनगर, नवम्बर 20 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। अपराध स्वीकार करने पर आयुध अधिनियम के एक आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट भारती तायल की कोर्ट ने जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई । कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी शिव चन्द कहार पर एक हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को दस दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी जय सिंह यादव ने बताया कि प्रकरण में उप निरीक्षक घनश्याम शर्मा ने अभियोग पंजीकृत कराया था। उनका आरोप था कि आरोपी शिव चन्द कहार पुत्र राम अचल कहार ग्राम बकौली कला थाना धनघटा को 25 अगस्त 2008 को चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के विरुद्ध आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के उपरांत पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। विचारण के दौरान आरोपी ...