भागलपुर, फरवरी 3 -- भागलपुर, मुख्य संवाददाता। वर्ष 2008 में मुरलीगंज (मधेपुरा) में तैनात रहे बीडीओ सुनील कुमार के खिलाफ गंभीर वित्तीय अनियमितता संबंधित आरोपों की भागलपुर आयुक्त से कराई गई जांच के बाद विभाग ने पांच फीसदी पेंशन कटौती का आदेश जारी किया है। विभाग ने वर्ष 2011 में पांच वेतनवृद्धि की रोक और निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होने की सजा दी थी। जिसके खिलाफ सुनील कुमार हाईकोर्ट चले गए और वहां दंडादेश को निरस्त करते हुए नये सिरे से कार्यवाही संचालित कराने का आदेश दिया गया था। वर्ष 2024 में आयुक्त को संचालन अधिकारी बनाकर जांच का जिम्मा मिला। जांच के बाद 03 जून 2025 को आयुक्त ने विभाग को जांच प्रतिवेदन भेज दिया। इसी रिपोर्ट पर सुनील कुमार का जवाब लिया गया और दो साल तक पेंशन से पांच फीसदी की कटौती का दंड द...