औरैया, दिसम्बर 19 -- औरैया, संवाददाता। पेड़ से आम तोड़ने की मामूली बात पर अनुसूचित जाति के 10 वर्षीय बालक पर धारदार हथियार से हमला कर उसका अंगूठा काट देने के नौ वर्ष पुराने मामले में विशेष न्यायालय एससी-एसटी एक्ट ने कड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 22 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़ित को देने के आदेश दिए गए हैं। यह मामला थाना फफूंद क्षेत्र के ग्राम भैंसोल का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार ग्राम निवासी अवध बिहारी ने 4 जुलाई 2016 को थाना फफूंद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका 10 वर्षीय पुत्र अंशु कुमार दोपहर करीब दो बजे गांव निवासी प्रेम शंकर दीक्षित के आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रहा था। इसी बात से गुस्साए प्रेम शंकर ने धारदार हथियार से बालक पर हमला कर दिया,...