नई दिल्ली, मार्च 8 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि रियल एस्टेट क्षेत्र की प्रमुख कंपनी आम्रपाली समूह से संबंधित मामले को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रख सकते। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी करते हुए, इस मामले में पारित आदेशों का पालन हुआ है या नहीं, इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट मांगा है। जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि यह अदालत 2017 से लंबित इस मामले को अब समाप्त करने की उम्मीद कर रही है क्योंकि जारी निर्देशों का पर्याप्त अनुपालन हुआ है। पीठ ने इस मामले में कोर्ट रिसीवर नियुक्त किए गए भारत सरकार के अटार्नी जनरल आर वेंकटरमणी की ओर से दाखिल स्थिति रिपोर्ट पर घर खरीदारों और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को अपना पक्ष रखने को कहा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरे...
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