नई दिल्ली, अगस्त 12 -- नई दिल्ली, का.सं.। दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिकाओं में उन्होंने निचली अदालत द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती दी है। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि कार्यवाही में अनिवार्य अभियोजन स्वीकृति नहीं ली गई और उनके मुवक्किल का नाम अब तक दाखिल छह आरोपपत्र में कहीं भी आरोपी के रूप में नहीं है। उन्होंने कहा कि ईडी ने पहले यह दावा किया था कि सीबीआई को मिली स्वीकृति स्वतः उस पर भी लागू होगी, लेकिन बाद में बिना स्वीकृति लिए विस्तृत जवाब दाखिल कर दिया। ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने इसका विरोध करते हुए कहा कि अभियोजन स्वीकृति ली जा चुकी है।...